मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना क्या है? 2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2023: रजिस्ट्रेशन ,मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना क्या है, पात्रता, लाभ, विशेषताएं, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया,mukhyamantri awasiya bhu adhikar yojana mp, Mukhya Mantri Awasiya bhu adhikar mp Registration.

भारत देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कई योजनाएं लाई जाती हैं, इन योजनाओं के लाभ से नागरिकों को एक अच्छा जीवन यापन करने सहायता मिलती है, इन्हीं योजनाओं के बीच आवास को लेकर भी योजना चलाया जा रहा है, क्योंकि आवास से जुड़ा मुद्दा भारत देश के गरीब नागरिकों के लिए एक बहोत ही बड़ा एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के लिए समय-समय पर योजनाएं लाए जाते हैं,

इन्हीं योजनाओं इन्हीं योजनाओं के बीच मध्य प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश” वर्ष 2021 में लाई गई है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के उन नागरिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपना भूखंड नहीं है, इस योजना के लाभ से नागरिक अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे, आइए हम सभी इस लेख के माध्यम से जानते हैं की Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP क्या है? और Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar MP Registration कैसे करें?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना मध्यप्रदेश 2023 (Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP in Hindi)

योजना का पूरा नाममुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
घोषणां वर्षअक्टूबर 2021
किसके द्वारा चलाई गईमध्यप्रदेश राज्य सरकार
लाभार्थीभूमिहीन नागरिक
उद्देश्यआवास हेतु भूमिहीन नागरिकों को भूमि प्रदान करना
भूमि का क्षेत्रफल60 वर्ग मीटर
राज्यमध्यप्रदेश
हेल्पलाईन नंबरजारी नहीं की गई

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना क्या है? (Mukhya Mantri Awasiya bhu adhikar mp)

यह एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे नागरिकों को, राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण हेतु 60 वर्ग मीटर की भूमि प्रदान की जाएगी, जिन नागरिकों के पास जीवन यापन करने हेतु किसी भी प्रकार की भू-खंड उपलब्ध नहीं है ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, की मध्यप्रदेश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी “आबादी क्षेत्र” की भूमि पर जितने भी नागरिक पात्र होंगे उन सभी परिवारों को आवासीय भू खण्ड की कमी को दूर करने हेतु आवासीय भूखण्ड प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” चालू की गई है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना विशेषताएं/लाभ

  • इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा आवासीय भू खण्ड प्रदान किया जाएगा ।
  • सरकार द्वारा आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने पर किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि यह सेवा निशुल्क रूप से दी जाएगी।
  • लाभ के पात्र परिवारों को जितनी भी भूमि प्रदान किया जाएगा क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • जो भी परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे उन्हें सरकार द्वारा भू खण्ड प्राप्त होने पर , योजनाओं के द्वारा आवासीय ऋण बैंक खाते में प्राप्त करने में सहायता होगी ।
  • जो भी परिवार इस योजना के पात्र होंगे, मालिक के स्थान पर पति और पत्नी दोनों का ही नाम अंकित किया जाएगा ।
  • इस योजना के अंतर्गत पत्र ग्रामीण परिवारों की ग्रामवर सूची भी निर्धारित की जाएगी, जिस सूची के अंदर संबंधित ग्रामीणों को भूमि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना पात्र जो भी परिवार होंगे, उनके लिए जो ग्रामवर सूची जारी की जाएगी, वे सभी सूचियां ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी कार्यालयों पर लगाए जाएंगे ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के पात्रता

  1. इस योजना के पात्र वे नागरिक होंगे, जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवास नहीं है ।
  2. योजना के अंतर्गत जो भी परिवार पात्र होंगे, उनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए बल्कि 5 एकड़ से कम की भूमि होनी चाहिए।
  3. इस योजना के पात्र वे परिवार बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे जिन्हें (पी.डी.एस.) “सार्वजनिक वितरण प्रणाली” से संबंधित दुकानों से राशन खरीदने की पात्रता पर्ची धारक होंगे।
  4. जिन आवेदक के परिवारों में से कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के “आय कर दाता” होंगे उन्हें इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
  5. इस योजना के पात्र वही आवेदक होंगे, जो की स्वयं या उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा में न हों।
  6. वे आवेदक जो की इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है, उसका नाम दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, जिस ग्राम के अंतर्गत आवेदक आवासीय भू खण्ड प्राप्त करना चाहता है ।
  7. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवासी प्रमाणपत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आधिकारिक वेबसाइट

इस योजना से संबंधित सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की अधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है, लेकिन आप इस योजना के अधिकारिक पोर्टल SAARA पर जाकर अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन (Mukhya Mantri Awasiya bhu adhikar mp Registration)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारिक पोर्टल SAARA पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

  • सर्वप्रथम अधिकारिक पोर्टल के होमपेज पर जाएं जहां पर आप सभी को 2 विकल्प मिलेंगे (1) आवेदन करें (2) आवेदन सर्च/प्रिंट ,का विकल्प दिखेगा,
  • आप सभी को आवेदन करने हेतु विकल्प नंबर 1पर क्लिक करना है ।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar mp Registration Online
  • अब आप सभी के सामने “प्रारूप – क” वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सभी जानकारियां प्रदान करनी है।
  • [1] आबादी भूमि पर अधिकार प्राप्त करने हेतु स्थल
    • जिला
    • तहसील
    • पटवारी हल्का
    • ग्राम का नाम
  • [2] आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी
    • आधार नंबर
    • आवेदक के पिता/पति/पत्नी का नाम
    • आवेदक का नाम (प्रथम,मध्य,अंतिम)
    • समग्र आईडी
    • आवेदक की जन्म दिनांक
    • लिंग मेल/फीमेल
    • जाती
    • मोबाइल नंबर
    • ई-मेल (अगर कोई है)
    • वर्तमान निवास स्थल का पता
  • [2] (2) (1). क्या जीवित पत्नी पति है या नहीं Yes/No
    • आधार नंबर
    • समग्र आईडी
    • संबंध
    • पत्नी/पति का नाम (प्रथम मध्य एवं अंतिम)
    • जन्म दिनांक
    • मोबाइल नंबर (अगर कोई है)
    • ई-मेल (अगर कोई है)
  • [2] (2) (2). आवेदक का विवाह विच्छेद, हुआ है अथवा नहीं
  • [2] (2) (3). क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी, है अथवा नहीं, यदि है तो लाडली लक्ष्मी का विवरण
  • [3]. अभी तक के परिवार का विवरण (उपरोक्त पति/पत्नी को छोड़कर)
    • समग्र आईडी
    • आवेदक से संबंध
    • आधार नंबर (भरकर जोड़ें पर क्लिक करें)
  • इसके अलावा अन्य जानकारियों को सफलतापूर्वक भरने के पश्चात, एक खाली box दिखेगा उसे चेकमार्क ☑️ करके अपने गांव का नाम भरने के बाद preview and submitted के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • अब आपके सामने (प्रारूप क) में भरी सभी जानकारियां दिखाई देंगे जहां पर सबसे नीचे Get OTP for Submission of form के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • अब आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा जिसे भरने के पश्चात आपको verify OTP and submitted के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है जिसे आप “प्रिंट” के विकल्प पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं ।

यह आवेदन करने के पश्चात यह आप के निवास ग्राम पंचायत के पटवारी और सचिव के पास जाएगा जिनके परीक्षण के बाद आगे का कार्य किया जाएगा ।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेल्पलाइन नंबर

इस पोस्ट के मध्यम से हमने इस योजना से संबंधित सभी जानकारियों को आप सभी तक साझा करने का संभवतः प्रयास किया है ,वैसे तो सरकार के द्वारा इस योजना से संबंधित अभी तक किसी भी प्रकार का हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है, नंबर जारी होते ही आप सभी को इस लेख के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा।

होम पेजउपलब्ध है
अधिकारिक पोर्टलsaara.mp.gov.in

FAQ:

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना क्या है?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना एक ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण आबादिय क्षेत्रों के परिवार को आवासीय भू खण्ड प्रदान किया जाएगा ,जिनके पास आवास नहीं है।

अन्य पढ़ें :-

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment